Pension Payment Rules: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, लेट पेंशन पर मिलेगा 8% ब्याज, RBI का बैंकों को सख्त आदेश
Pension Rules for Government employees, Pension Good News: सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन नियम: रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर में कहा है कि यदि पेंशन मिलने में देरी होती है, तो पेंशन का भुगतान करने वाले बैंक को सरकारी पेंशनरों को निर्धारित तिथि से पेंशन की राशि तक 8% वार्षिक दर से ब्याज देना होगा।

Pension Payment Rules
अगर आप रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी (Retired Government Employees) हैं, तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है. अब अगर आपकी पेंशन या उसका एरियर तय समय पर नहीं मिलता, तो इससे संबंधित बैंक को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा. रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि पेंशन में देरी (Pension Delay) होने पर पेंशन का भुगतान करने वाले बैंक को सरकारी पेंशनरों को ड्यू डेट से ड्यू अमाउंट पर 8% सालाना ब्याज देना होगा.
केंद्रीय बैंक ने बैंकों को यह निर्देश दिया है कि वे पेंशन और एरियर का ऑटोमैटिक ट्रांसफर करें और पेंशनरों से किसी प्रकार का कंपनसेशन क्लेम करने के लिए न कहें. दरअसल, रिजर्व बैंक को इस संबंध में कई बार शिकायतें मिल रही थीं कि पेंशनरों को रिवाइज पेंशन और एरियर समय पर नहीं मिल पा रहे हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए यह नया नियम लागू किया गया है.
पेंशन और ब्याज का पैसा अकाउंट में एक ही दिन होगा जमा
यह जानकारी के अनुसार, अब पेंशन और ब्याज का पैसा एक ही दिन में पेंशनरों के अकाउंट में जमा होगा। सर्कुलर के मुताबिक, पेंशनरों को इस मुआवजे के लिए कोई क्लेम करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिस दिन बैंक पेंशन या पेंशन के बकाया पैसे पेंशनरों के अकाउंट में जमा करते हैं, उसी दिन ब्याज का पैसा भी उनके अकाउंट में जमा किया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का यह नया नियम 1 अक्टूबर, 2008 से लागू होने वाले सभी देरी से हुए पेंशन भुगतान (Pension Payment) पर लागू होगा।
यह बात विशेष रूप से सकारात्मक है कि पेंशनरों को ब्याज के पैसे के लिए अलग से कोई क्लेम नहीं करना होगा। इसके अलावा, RBI ने पेंशन भुगतान करने वाले बैंकों को यह सलाह दी है कि वे पेंशन आदेशों की कॉपी जल्दी से पेंशन भुगतान करने वाले अधिकारियों से प्राप्त करने के लिए एक उपयुक्त व्यवस्था तैयार करें, ताकि पेंशनरों को अगले महीने के पेंशन भुगतान में ही इस नियम का लाभ मिल सके।
RBI ने बुजुर्ग पेंशनरों की सुविधा के लिए की खास व्यवस्था
RBI ने बुजुर्ग पेंशनरों के लिए एक खास सुविधा की व्यवस्था की है। RBI ने बैंकों से यह भी कहा है कि वे अपने कस्टमर सर्विस को बेहतर बनाएं। बैंकों को सलाह दी गई है कि वे पेंशनरों, खासकर बुजुर्ग पेंशनरों के साथ सहानुभूति से व्यवहार करें और उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली कस्टमर सर्विस प्रदान करें। अगर कोई पेंशनर बैंक में नहीं आ सकता या अपना साइन नहीं कर सकता, तो उसके अंगूठे या पैर का निशान दो गवाहों की मौजूदगी में लिया जा सकता है, जिनमें से एक बैंक अधिकारी होना चाहिए।
70 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनरों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी वैलिड
RBI ने यह जानकारी दी गई है कि 70 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनरों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अब वैलिड रहेगा। बैंकों को पेंशनरों के लिए यह सुविधा प्रदान करनी होगी कि वे घर बैठे ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकें, ताकि पेंशनरों को बैंक जाने की जरूरत न पड़े। अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी स्वीकार्य होगा, जिससे पेंशनरों को बैंक जाकर लंबी लाइन में खड़ा होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। साथ ही, बैंकों को यह निर्देश दिया गया है कि वे इन दिशा-निर्देशों को अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें, ताकि पेंशनर इसे जान सकें और इसका लाभ उठा सकें।
दरअसल, कई पेंशनरों ने समय पर पेंशन न मिलने की शिकायत की थी, जिसके कारण भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने यह निर्णय लिया है। अब यह उम्मीद की जा रही है कि बैंक अपनी पेंशन भुगतान की जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाएंगे, और अगर कोई लापरवाही करता है, तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।