कौन बन सकता है PF का सदस्य

EPFO Membership Rules: कौन बन सकता है PF का सदस्य, जानें इम्पॉर्टेंट डिटेल

कौन बन सकता है PF का सदस्य

किसी भी ऐसे प्रतिष्ठान में काम करने वाला कर्मचारी जहां भविष्य निधि अधिनियम लागू है, और जिसकी मासिक वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) ₹15,000 तक है, वह स्वतः EPF का सदस्य बनता है। यदि कर्मचारी का वेतन ₹15,000 से अधिक है, तो उसे EPF योजना में शामिल होने के लिए अपने नियोक्ता की सहमति लेनी होती है।

Source: https://epfopension.com/epfo-membership-rules/