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EPFO Membership Rules: कौन बन सकता है PF का सदस्य, जानें इम्पॉर्टेंट डिटेल

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किसी भी ऐसे प्रतिष्ठान में काम करने वाला कर्मचारी जहां भविष्य निधि अधिनियम लागू है, और जिसकी मासिक वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) ₹15,000 तक है, वह स्वतः EPF का सदस्य बनता है। यदि कर्मचारी का वेतन ₹15,000 से अधिक है, तो उसे EPF योजना में शामिल होने के लिए अपने नियोक्ता की सहमति लेनी होती है।

Source: https://epfopension.com/epfo-membership-rules/