EPF खाते में नॉमिनी वह व्यक्ति होता है, जिसे खाताधारक की मृत्यु के बाद PF राशि का कानूनी रूप से हकदार माना जाता है। अगर आपने अपने EPF खाते में नॉमिनी नहीं जोड़ा है, तो आपके निधन के बाद आपके परिवार को राशि प्राप्त करने में कई कानूनी अड़चनें आ सकती हैं। इसीलिए EPF खाते में नॉमिनी जोड़ना बहुत आवश्यक है।
EPF (Employees Provident Fund) नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। बिना UAN नंबर के PF बैलेंस चेक करने के तरीके के बारे में जानकारी इस लेख में दी जाएगी। EPF के माध्यम से कर्मचारी भविष्य में पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। EPFO (Employees Provident Fund Organization) द्वारा EPF/PF से संबंधित ऑनलाइन सुविधाओं के लिए पोर्टल प्रदान किया गया है।
कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 (Employees' Provident Fund Scheme, 1952) भारत सरकार द्वारा लागू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए शुरू की गई थी। इस ब्लॉग में हम इस योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को सरल और विस्तारपूर्वक समझेंगे।
EPFO द्वारा चलाई जा रही EPS योजना के तहत, नौकरीपेशा व्यक्ति जो PF (Provident Fund) खाते में योगदान करता है, उसे एक निश्चित कार्यकाल (10 साल या अधिक) तक नौकरी करने पर रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। इसे क्लेम करने के लिए EPFO में आवेदन करना होता है।
ईपीएफ फॉर्म 5आईएफ (Form 5 IF) कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) योजना के तहत बीमा लाभ प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। यदि किसी सक्रिय ईपीएफ सदस्य की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके नामांकित व्यक्ति (नॉमिनी), परिवार के सदस्य, या कानूनी उत्तराधिकारी इस फॉर्म के माध्यम से बीमा दावा कर सकते हैं।
EPF Form 10C कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत निकासी लाभ (Withdrawal Benefit) या Scheme Certificate के लिए भरा जाता है, जब कोई कर्मचारी EPF अकाउंट बंद करता है या नौकरी छोड़ता है।
ईपीएफ फॉर्म 10D एक महत्वपूर्ण फॉर्म है जिसका उपयोग कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अंतर्गत पेंशन (EPS - Employees' Pension Scheme) क्लेम करने के लिए किया जाता है। जब कोई सदस्य रिटायर हो जाता है, स्थायी रूप से अक्षम हो जाता है, या उनकी मृत्यु के बाद उनका परिवार पेंशन के लिए आवेदन करता है, तब यह फॉर्म इस्तेमाल होता है।
ईपीएफ फॉर्म 20 (EPF Form 20) एक महत्वपूर्ण फॉर्म है जिसका उपयोग ईपीएफ (EPF) खाताधारक की मृत्यु के बाद उसके नामांकित सदस्य (Nominee) या कानूनी उत्तराधिकारी (Legal heir) द्वारा उसकी पीएफ राशि (Provident Fund balance) निकालने के लिए किया जाता है।
EPFO पासबुक एक ऑनलाइन दस्तावेज़ है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation - EPFO) द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें आपके PF खाते से जुड़ी सभी लेन-देन (जमा और निकासी) का विवरण होता है। यह पासबुक उस तरह की होती है जैसे बैंक पासबुक, जिसमें आपकी मासिक जमा राशि, ब्याज, नियोक्ता का योगदान आदि की जानकारी दी गई होती है।
ईपीएफ फॉर्म 14 (EPF Form 14) एक महत्वपूर्ण फॉर्म है जिसका उपयोग ईपीएफ (EPF) खाते से जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान करने के लिए किया जाता है। अगर आपने कोई LIC या अन्य बीमा पॉलिसी ली है और आप चाहते हैं कि उसका प्रीमियम सीधे आपके ईपीएफ खाते से कटे, तो आपको Form 14 भरकर अपने नियोक्ता (employer) के माध्यम से EPFO को देना होता है।
ईपीएफ फॉर्म 31 (EPF Form 31) को EPF Advance Form या PF Partial Withdrawal Form भी कहा जाता है। यह फॉर्म कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते से आंशिक धन निकासी के लिए उपयोग किया जाता है। कर्मचारी कुछ विशेष कारणों जैसे मेडिकल इमरजेंसी, घर खरीदने, शादी, शिक्षा, या बेरोजगारी के दौरान इस फॉर्म का उपयोग करके पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं।
EPF फॉर्म 13 एक महत्वपूर्ण फॉर्म है जो कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाताधारकों द्वारा तब भरा जाता है जब वे एक संगठन से दूसरे संगठन में नौकरी बदलते हैं और अपने पुराने EPF खाते को नए खाते में ट्रांसफर करना चाहते हैं।
ईपीएफ फॉर्म 19 एक महत्वपूर्ण फॉर्म है जो कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते से अंतिम निकासी के लिए उपयोग किया जाता है। यह फॉर्म कर्मचारी द्वारा सेवा समाप्ति के बाद जमा किया जाता है और इसमें बैंक विवरण, यूएएन, और पैन जैसी जानकारी आवश्यक होती है।
अब सरकार ईपीएफओ से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी में है। दरअसल, केंद्र सरकार EPFO 3.0 लाने की योजना पर काम कर रही है। इसके लागू होने के बाद प्रोविडेंट फंड से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिलेंगे।
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना भारत में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एक सेवानिवृत्ति बचत योजना है, जिसकी देखरेख श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा की जाती है. इस लेख में हम आपको EPF, EPF Passbook, Claim Status, KYC, Online Claim (Withdraw PF Amount), UAN Login आदि के बारे में पूरी जानकारी बताने वाले है.
अगर आप कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (EPS) के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन राशि के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हों. इस योजना के तहत EPFO की ओर से एक 12 अंकों की यूनिक नंबर प्रदान की जाती है, जिसकी मदद से आप आधिकारिक पोर्टल पर अपनी पेंशन की स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. यदि आप जानना चाहते हैं कि अपनी पेंशन स्थिति की पूरी जानकारी कैसे प्राप्त करें, तो इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें.